लापरवाही से गाड़ी चलाना
लापरवाही से गाड़ी चलाना
भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत यदि कोई लापरवाही से सार्वजनिक रास्ते पर गाड़ी चलाता है, जिससे दूसरे लोगों के जानमाल को खतरा हो सकता है या किसी की शारीरिक क्षति होती है या मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराधी है, परंतु यदि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जानबूझकर किसी पर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह अपराध मृत्यु का अपराध हो जाता है।
उदाहरण
मुकेश अपने दोस्त से बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। बातों बातों में और सावधानी हो गई। उसकी कार पटरी पर सोए हुए 3 लोगों के ऊपर चढ़ गई। महेश लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराधी है।
दंड का प्रावधान
इस अपराध का दंड 6 महीने तक का कारावास या ₹1000 तक का जुर्माना या दोनों को सकता है। परंतु यदि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जानबूझकर किसी पर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपराध की सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होगी।
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