संविधान(77 वं संशोधन) अधिनियम 1995


प्रश्न ०सरकार ने यह संशोधन क्यों किया? 

उ०  यह संशोधन सरकार ने मंडल कमीशन के निर्णय से उत्पन्न कुछ बाधाओं को दूर हटाने के लिए किया है। उच्चतम न्यायालय ने नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 16 में नई धारा(4_क) को जोड़ा जो कहती है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी  जो नौकरियों में किसी अनुसूचित/ जाति जनजाति वर्ग या वर्ग या वर्गों को प्रोन्नति देती हो।

इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति को सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति मिलती रहेगी

(1) सरकार( राज एवं केंद्र) एक अस्थाई कानूनी ढांचा बनाएगी जो आरक्षण से संबंधित शिकायत सुनेगा | जैसे गलत वर्ग का आरक्षण सूची में शामिल होना या सही वर्ग का शामिल नहीं होना ।

(2) सरकार के ऊपर इसकी सलाह साधारण्त : मान्य होगी

(3) 4 महीने के भीतर सरकार तरीका तय करेगी जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग मैं सामाजिक तौर से उचित लोगों को आरक्षण के पोश्र से हटाया जाए।

(4) जिन राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पहले से मौजूद हैं वह कायम रहेगा ।


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