अपहरण करना


क्या किसी का अपहरण करना अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 359, 362 से 369 

यदि किसी को जबरदस्ती या बहला कर अपराध करने की नियत से उठा ले जाया जाए, तो वह अपहरण का अपराध होता है।  अपहरण के अपराध की गंभीरता अपहरण करने के उद्देश्य के अनुसार होती है, जैसे- यदि अपहरण, हत्या करने, बलात्कार करने क्या फिरौती वसूलने के उद्देश्य से किया गया है तो यह अपराध और अधिक गंभीर हो जाता है। 

उदाहरण

1 तीन लोग बंदूक दिखा कर एक व्यक्ति को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं| तीनों लोगों ने अपहरण का अपराध किया है। 

2 चार व्यक्ति एक लड़की को जबरदस्ती खींच कर कार में बिठा कर ले गए| उन चारों व्यक्तियों ने लड़की के अपहरण का अपराध किया है। 

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड भी अपराध के उद्देश्य की गंभीरता के अनुसार होता है| अधिकतम दंड 7 वर्ष कारावास से आजीवन कारावास तक या मृत्युदंड भी हो सकता है। 

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