स्त्री की इज्जत पर हमला
क्या स्त्री की इज्जत पर हमला अपराध है ?
(धारा 354-ए, 354- बी, 354- सी तथा 354- डी)
भारतीय दंड संहिता धारा 354-ए, 354- बी, 354- सी तथा 354- डी, के तहत गंदी भावना से किसी स्त्री को छूना या छूने का प्रयास करना, गंदा और गलत काम करने की मांग करना उस स्त्री की इज्जत पर हमला करने का अपराध है। किसी स्त्री से गंदे शब्द या गंदी बातें करना, गंदी किताबें या चित्र दिखाना या गंदे संकेत, इशारे करना, स्त्री को नग्न करने के इरादे से बलपूर्वक धमकाना, बाथरूम में झांक कर स्त्री को नग्नावस्था में देखने का प्रयास करना, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करना, और बात करने का प्रयास करना उस स्त्री की इज्जत पर हमला करने का अपराध है।
उदाहरण
सोनिया के ऑफिस में उसका बॉस सोनिया को गंदी नियत से लगातार छूता है और छूने का प्रयास करता है। पदोन्नति का लालच देकर उसे निकटता बढ़ाने की मांग करता है। सोनिया का बॉस सोनिया की इज्जत पर हमला करने का अपराध करता है।
2 सुनीता का पीछा करके राहुल रोज उससे बात करने का प्रयास करता है। मना करने के बावजूद वह रोज पीछा करता है। राहुल सुनीता की इज्जत पर हमला करने का अपराध करता है।
दंड का प्रावधान
किसी स्त्री को छूना या छूने का प्रयास करना, गंदा और गलत काम करने की मांग या गंदी किताबें या चित्र दिखाने के अपराध का दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। स्त्री से गंदे शब्द या गंदी बातें करने के अपराध का दंड 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। स्त्री को नग्न करने के इरादे से बलपूर्वक धमकाने के अपराध का दंड 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। पीछा करने के अपराध का दंड 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा, परंतु पीछा करने का अपराध दोबारा करने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा।
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