मशीन के साथ लापरवाही बरतना

क्या  मशीन के साथ लापरवाही बरतना अपराध है ?

 (धारा 287 )

भारतीय दंड संहिता की धारा 287 के तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसी मशीन रखता है जिससे सावधानी से न चलाया जाए तो जान- माल का नुकसान हो सकता है, तो उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह पूरी सावधानी बरतें जिससे किसी भी व्यक्ति को उस मशीन द्वारा नुकसान न पहुंचे। परंतु यदि ऐसी मशीन पर उतावलापन या लापरवाही से कोई कार्य किया जाए जिससे मानव जीवन संकट में पड़ जाए या किसी को चोट या नुकसान हो जाए, तो मशीन के साथ लापरवाही का अपराध होगा।

उदाहरण

मोहन एक मशीन रखता है, जिसे सिर्फ उस मशीन का जानकार चला सकता है, अन्यथा चलाने वाले के जीवन को खतरा हो सकता है। मोहन अपने नौकर से जबरदस्ती उस मशीन को चलवाता है। उस नौकर की उंगलियां कट जाती हैं। मोहन मशीन संबंधी लापरवाही का अपराधी है।

2 एक आटा चक्की का मालिक पानी की सप्लाई के लिए  चमड़े की बेल्ट के साथ एक पटरा लगाता है। इस बेल्ट का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकलता था। दो बच्चे वहां पर खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते उस बेल्ट की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे बच्चे ने उसे बचाने की चेष्टा की परंतु वह भी चोट खा गया। आटा चक्की का मालिक मशीन रखने में सावधानी न बरतने का अपराधी है।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 6 महीने तक का कारावास या 1 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों है।

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