किसी( पुरुष या स्त्री) की नग्न फोटो, वीडियो, फिल्म का प्रचार प्रसार करना
किसी ( पुरुष या स्त्री) की नग्न फोटो, वीडियो, फिल्म का प्रचार प्रसार करना क्या जुर्म है ?
द आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 66-ई के तहत यदि जानबूझकर किसी स्त्री या पुरुष की सहमति के बिना उसकी प्राइवेट अंग या गुप्तांग की नग्न या अर्धनग्न फोटो खींचता है, वीडियो या फिल्म रिकॉर्डिंग करता है या प्रिंट करके या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित या प्रचारित करके सार्वजनिक करता है तो वह दंडनीय अपराध करता है।
दंड का प्रावधान -
3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों।
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