किसी की पहचान चुराना

क्या किसी की पहचान चुराना जुर्म है ?

द आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 66- सी, 66 - डी  के तहत यदि कोई व्यक्ति बुरी नियत से किसी अन्य व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक पहचान खुद इस्तेमाल करने के लिए चुराता है तो वह दंडनीय अपराध करता है। इलेक्ट्रॉनिक पहचान का मतलब है, जैले- कंप्यूटर पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, या कोई विशेष आई.डी. अपनी पहचान बदलकर किसी को धोखा देना भी अपराध है।

दंड का प्रावधान

3 वर्ष तक का कारावास और एक 1 लाख रुपए तक का जुर्माना।

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