Section 3 The Army Act, 1950

 Section 3 The Army Act, 1950 in Hindi and English 




Section 3 The Army Act, 1950  :(i) " active service", as applied to a person subject to this Act, means the time during which such

person-

(a) is attached to, or forms part of, a force which is engaged in operations against an enemy, or

(b) is engaged in military operations in, or is on the line of march to, a country or place wholly or partly

occupied by an enemy, or

(c) is attached to or forms part of a force which is in military occupation of a foreign country;

(ii) " civil offence" means an offence which is triable by a Criminal Court;

(iii) " civil prison" means any jail or place used for the detention of any criminal prisoner under the

Prisons Act, 1894 , (9 of 1894 .) or under any other law for the time being in force;

(iv) 3[ " Chief of the Army Staff" means the officer commanding the regular Army;]

1. Cl. (h) omitted by the Adaption of Laws (No. 3) Order, 1956.

2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1956, for" (h)"

3. Subs. by Act 19 of 1955. s. 2 and Sch., for cl. (iv)

(v) " commanding officer", when used in any provision of this Act, with reference to any separate

portion of the regular Army or to any department thereof, means the officer whose duty it is under the

regulations of the regular Army, or in the absence of any such regulations, by the custom of the

service, to discharge with respect to that portion of the regular Army or that department, as the case

may be, the functions of a commanding officer in regard to matters of the description referred to in that

provision;

(vi) " corps" means any separate body of persons subject to this Act, which is prescribed as a corps for

the purposes of all or any of the provisions of this Act;

(vii) " court- martial" means a court- martial held under this Act;

(viii) " Criminal Court" means a Court of ordinary criminal justice in any part of India 1[ ;

(ix) " department" includes any division or branch of a department;

(x) " enemy" includes all armed mutineers, armed rebels, armed rioters, pirates and any person in

arms against whom it is the duty of any person subject to military law to act;

(xi) " the Forces" means the regular Army, Navy and Air Force or any part of any one or more of them;

(xii) " junior commissioned officer" means a person commissioned, gazetted or in pay as a junior

commissioned officer in the regular Army or the Indian Reserve Forces, and includes a person holding

a junior commission in the Indian Supplementary Reserve Forces. or the Territorial Army, 2[ who is for

the time being subject to this Act;

(xiii) " military custody" means the arrest or confinement of a person according to the usages of the

service and includes naval or air force custody;

1. The words" other than the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 13 of 1975, s. 3 (w. e. f. 25-

1- 1975 ).

2. The words" or a junior or equivalent commission in the land forces of a Part B State" omitted by the

Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1956,

(xiv) " military reward" includes any gratuity or annuity for long service or good conduct, good service

pay or pension, and any other military pecuniary reward;

(xv) " non- commissioned officer" means a person holding a non- commissioned rank or an acting noncommissioned rank in the regular Army or the Indian Reserve Forces, and includes a noncommissioned officer or acting noncommissioned officer of the Indian Supplementary Reserve Forces

or the Territorial Army, 1[ who is for the time being subject to this Act;

(xvi) " notification" means a notification published in the Official Gazette;

(xvii) " offence" means any act or omission punishable under this Act and includes a civil offence as

hereinbefore defined;

(xviii) " officer" means a person commissioned, gazetted are in pay as an officer in the regular Army,

and includes-

(a) an officer of the Indian Reserve Forces;

(b) an officer holding a commission in the Territorial Army granted by the President with designation of

rank corresponding to that of an officer of the regular Army who is for the time being subject to this

Act;

(c) an officer of the Army in India Reserve of Officers who is for the time being subject to this Act;

(d) an officer of the Indian Regular Reserve of Officers who is for the time being subject to this Act; 2[

(f) in relation to a person subject to this Act when serving under such conditions as may be prescribed,

an officer of the Navy or Air Force; but does not include a junior commissioned officer, warrant officer,

petty officer or non- commissioned officer;

(xix) " prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

1. The words" or the land forces of a Part B State" omitted, by the Adaptation of Laws (No. 3) Order.

1956.

2. Sub- clause (e) omitted, ibid,

(xx) " provost- marshal" means a person appointed as such under section 107 and includes any of his

deputies or assistants or any other person legally exercising authority under him or on his behalf;

(xxi) " regular Army" means officers, junior commissioned officers, warrant officers, noncommissioned officers and other enrolled persons who, by their commission, warrant, terms of 

enrolment or otherwise, are liable to warrant, terms of enrolment or otherwise, are liable to Union in

any part of the world, including persons belonging to the Reserve Forces and the Territorial Army

when called out on permanent service;

(xxii) " regulation" includes a regulation made under this Act;

(xxiii) " superior officer", when used in relation to a person subject to this Act, includes a junior

commissioned officer, warrant officer and a non- commissioned officer, and, as regards persons

placed under his orders, an officer, warrant officer, petty officer and non- commissioned officer of the

Navy or Air Force;

(xxiv) " warrant officer" means a person appointed, gazetted or in pay as a warrant officer of the

regular Army or of the Indian Reserve Forces, and includes a warrant officer of the Indian

Supplementary Reserve Forces or of the Territorial Army 1[ who is for the time being subject to this

Act;

(xxv) 2[ all words (except the word" India")] and expressions used but not defined in this Act and

defined in the Indian Penal Code (45 of 1860 ) shall be deemed to have the meanings assigned to

them in that Code. CHAP SPECIAL PROVISIONS FOR THE APPLICATION OF ACT IN CERTAIN

CASES. CHAPTER II SPECIAL PROVISIONS FOR THE APPLICATION OF ACT IN CERTAIN

CASES




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 3 of The Army Act, 1950  :

Lt. Col. Vijaynath Jha vs Union Of India And Others on 18 May, 2018

Lt. Col. Prithi Pal Singh Bedi Etc vs Union Of India & Others on 25 August, 1982

Major E. G. Barsay vs The State Of Bombay on 24 April, 1961

Som Datt Datta vs Union Of India And Ors on 20 September, 1968

Nand Kishore Mishra vs U.O.I. And Ors on 8 January, 2013

Union Of India vs P.S.Gill on 27 November, 2019

Union Of India & Ors vs No. 664950 Im Havildar/Cierk Sc on 15 April, 1999

Secretary,Govt.Of India . vs Dharambir Singh on 20 September, 2019

Union Of India & Ors vs Major General Madan Lal Yadav on 22 March, 1996

Union Of India And Ors vs Subedar Ram Narain Etc on 15 September, 1998




सेना अधिनियम, 1950 की धारा 3 का विवरण :  - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) “सक्रिया सेवा” से जब कि वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त है, जो इस अधिनियम के अध्यधीन है वह समय अभिप्रेत है जिसके दैरान वह व्यक्ति –

(क) ऐसे बल से संलग्न है या उसका भाग है जो शत्रु के विरुद्ध संक्रियाओं में लगा है, अथवा

(ख) ऐसे देश स्थान में जो शत्रु द्वारा पूर्णतः या भागतः दखल में है, सैनिक संक्रियाओं में लगा है या उसकी ओर प्रगमन पथ पर है, अथवा

(ग) ऐसे बल से संलग्न है या उसका भाग है जो किसी विदेश पर सैनिक दखल रखता है; 

(ii) “सिविल अपराध” से ऐसे अपराध अभिप्रेत हैं जो दंड न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं;

(iii) “सिविल कारागार” से ऐसी जेल या स्थान अभिप्रेत है जो किसी अपराधिक कैदी के निरोध के लिए कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रयुक्त किया जाता है;

(iv) “थल सेनाध्यक्ष” से नियमित सेना का समादेशन करने वाला आफिसर अभिप्रेत है;

(v) “कमान आफिसर" से, जब वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में नियमित सेना के किसी पृथक् प्रभाग या उसके किसी विभाग के प्रति निर्देश से प्रयुक्त है वह आफिसर अभिप्रेत है जिसका नियमित सेना के विनियमों के अधीन, या ऐसे किन्हीं विनियमों के अभाव में, सेवा की रूढ़ि के अनुसार यह कर्तव्य है कि वह, उस उपबन्ध में निर्दिष्ट वर्णन के विषयों के बारे में कमान आफिसर के कृत्यों का निर्वहन, यथास्थिति, नियमित सेना के उस प्रभाग या उस विभाग के सम्बन्ध में करे;

(vi) “कोर” से इस अधिनियम के अध्यधीन व्यक्तियों का कोई ऐसा पृथक निकाय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के सभी उपबंधों के या उनमें से किसी के प्रयोजनों के लिए कोर के रूप में विहित है;

(vii) “सेना न्यायालय” से इस अधिनियम के अधीन अधिविष्ट सेना न्यायालय अभिप्रेत है; 

(viii) “दंड न्यायालय” से भारत के किसी भाग में का मामूली दण्ड न्याय का न्यायालय अभिप्रेत है;

(ix) “विभाग” के अन्तर्गत विभाग का कोई खण्ड या शाखा आती है;

(x) शत्रु के अंतर्गत ऐसे सब सशस्त्र सैन्य विद्रोही, सायुध बागी, सायुध बल्वाकारी, जलदस्यू और ऐसा कोई उद्धतायुध व्यक्ति आता है जिसके विरुद्ध कार्य करना किसी ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है जो सैनिक विधि के अध्यधीन है;

(xi) “बल” से नियमित सेना, नौसेना, वायु सेना या उनमें से किसी एक या अधिक का कोई भाग अभिप्रेत है;

(xii) “कनिष्ठ आयुक्त आफिसर” से नियमित सेना या भारतीय रिजर्व बल में कनिष्ठ आयुक्त आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतन पाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और भारतीय अनुपूरक रिजर्व बल या प्रादेशिक सेना में कनिष्ठ आयोग धारण करने वाला व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो, इसके अन्तर्गत आता है;

(xiii) “सैनिक अभिरक्षा” से सेवा की प्रथाओं के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या परिरोध अभिप्रेत है और नौसैनिक या वायु सेना अभिरक्षा इसके अन्तर्गत आती है;

(xiv) “सैनिक इनाम” के अन्तर्गत दीर्घकालीन सेवा या सदाचरण के लिए कोई उपदान या वार्षिकी, सुसेवा वेतन या पेन्शन और कोई अन्य सैनिक धनीय इनाम आता है;

(xv) “अनायुक्त आफिसर” से नियमित सेना या भारतीय रिजर्व बल में अनायुक्त रैंक या कार्यकारी अनायुक्त रैंक धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और भारतीय अनुपूरक रिजर्व बल या प्रादेशिक सेना का कोई अनायुक्त आफिसर या कार्यकारी अनायुक्त आफिसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हों, इसके अन्तर्गत आता है;

(xvi) “अधिसूचना” से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(xvii) “अपराध” से इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है और इसमें इसके पूर्व यथापरिभाषित सिविल अपराध इसके अन्तर्गत आता है;

(xviii) “आफिसर" से नियमित सेना में आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतन पाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और

(क) भारतीय रिजर्व बल का आफिसर ;

(ख) नियमित सेना के रैंक के किसी आफिसर के समान रैंक के पदाभिधान से, प्रादेशिक सेना में राष्ट्रपति द्वारा अनुदत्त आयोग धारण करने वाला ऐसा आफिसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो ;

(ग) भारतीय आफिसर रिजर्व सेना का कोई आफिसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो;

(घ) भारतीय नियमित आफिसर रिजर्व का कोई भी आफिसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो;

(च) उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अध्यधीन है जब वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन सेवा कर रहा हो जो विहित की जाएं, नौ सेना या वायु सेना का कोई आफिसर इसके अन्तर्गत आता है ; किन्तु कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारन्ट आफिसर, पैटी आफिसर या अनायुक्त आफिसर इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं ;

(xix) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(xx) “प्रोवो-मार्शल" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 107 के अधीन इस रूप में नियुक्त है और उसके उप-पदीयों या सहायकों में से कोई या कोई अन्य व्यक्ति जो उसके अधीन या उसकी ओर से प्राधिकारी का वैध रूप से प्रयोग कर रहा है, इसके अन्तर्गत आता है ;

(xxi) “नियमित सेना” से अभिप्रेत है ऐसे आफिसर कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारण्ट आफिसर, अनायुक्त आफिसर और अन्य अभ्यावेशित व्यक्ति जो अपने आयोग, वारण्ट, अभ्यावेशन के निबन्धनों के अनुसार या अन्यथा संसार के किसी भी भाग में निरन्तर किसी अवधि के लिए संघ की सैनिक सेवा करने के दायित्वाधीन हैं और रिजर्व बल और प्रादेशिक सेना के व्यक्ति जब वे स्थायी सेवा के लिए आहूत किए गए हों, इसके अन्तर्गत आते हैं ;

(xxii) “विनियम” के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम आता है ;

(xxiii) “वरिष्ठ आफिसर" के अन्तर्गत, जब कि वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो जो इस अधिनियम के अध्यधीन है कोई कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारण्ट आफिसर और अनायुक्त आफिसर तथा जहां तक उसके आदेशों के अधीन रखे गए व्यक्तियों का सम्बन्ध है, आफिसर, वारण्ट आफिसर, पैटी आफिसर और नौसेना या वायु सेना का अनायुक्त आफिसर आता है;

(xxiv) “वारण्ट आफिसर" से नियमित सेना के या भारतीय रिजर्व बल के वारण्ट आफिसर के रूप में नियुक्त, राजपत्रित या वेतन पाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और भारतीय अनुपूरक रिजर्व बल का या प्रादेशिक सेना का वारण्ट आफिसर जो इस अधिनियम के तत्समय अध्यधीन हो, इसके अन्तर्गत आता है ;

(xxv) इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए किन्तु परिभाषित न किए गए और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में परिभाषित किए गए (“भारत” शब्द के सिवाय) सब शब्दों और पदों के वे ही अर्थ समझे जाएंगे जो संहिता में हैं।



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