Section 89 IPC in Hindi
Section 89 IPC in Hindi and English
Section 89 of IPC 1860:- Act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian -
Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under twelve years of age, or of unsound mind, by or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person:
Provisos - Provided -
First - That this exception shall not extend to the intentional causing of death, or to the attempting to cause death;
Secondly - That this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death, for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity;
Thirdly - That this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt, or to the attempting to cause grievous hurt, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity;
Fourthly - That this exception shall not extend to the abetment of any offence, to the committing of which offence it would not extend.
Illustration -
A, in good faith, for his child's benefit without his child's consent, has his child cut for the stone by a surgeon. Knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, but not intending to cause the child's death. A is within the exception, inasmuch as his object was the cure of the child.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 89 of Indian Penal Code 1860:
Salem Advocate Bar vs Union Of India on 2 August, 2005
Gurudeth S/O Madhavan vs State Of Kerala on 18 July, 1988
आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 89 का विवरण - संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य -
कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो :
परन्तुक - परन्तु -
पहला - इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा;
दूसरा - इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्युकारित होना संभाव्य है;
तीसरा - इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो;
चौथा - इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है।
दृष्टांत -
क सद्भावपूर्वक, अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना, यह संभाव्य जानते हुए कि शल्यकर्म से उस शिशु की मृत्युकारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्युकारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्यक्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोगमुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अन्तर्गत आता है।
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